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मोदी के सरनेम के बारे में टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को दो साल की जेल?

Surat court holds Rahul Gandhi guilty in defamation case: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मानहानि के एक मामले में दोषी पाया गया है। सूरत की सत्र अदालत ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है और अपील दायर करने के लिए उनके पास एक महीने का समय है।

कोर्ट रूम में राहुल गांधी ने क्या कहा?

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मानहानि मामले में अपना बचाव करने के लिए राहुल गांधी आज सूरत सत्र न्यायालय के समक्ष पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे हैं।

राहुल गांधी ने आरोपों को किया खारिज

सूरत की मुख्य अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया. हालाँकि, उन्हें अभद्र भाषा का उपयोग करने और जानबूझकर अपमान करने का दोषी पाया गया है।

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अनुच्छेद 499 और 500 क्या हैं?

राहुल गांधी पर धारा 499 और धारा 500 दोनों के तहत आरोप लगाए गए थे। जबकि धारा 499 के तहत जमानत मिलती है, जो कि मानहानि की धारा है, धारा 500 में दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों के प्रावधान शामिल हैं।

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