Supreme Court: क्या 16 साल की लड़की की शादी हो सकती है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा।

Supreme Court ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा दायर एक मामले पर शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए। अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम महिला शादी करने के लिए स्वतंत्र है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यौवन की उम्र से महिलाओं की शादी को वैध माना जाता है। जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया।

एनसीपीसीआर ने अपने फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि युवतियां शादी कर रही हैं। क्या इस स्थिति में आपराधिक आरोपों से बचाव के लिए पर्सनल लॉ का इस्तेमाल किया जा सकता है? आपराधिक प्रक्रियाओं को वैध बनाया जा रहा है।

- Advertisement -

हम सभी मामलों को जोड़ रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है और सभी मामले जोड़े जा रहे हैं. एसजी ने कहा कि मुकदमे को अदालत द्वारा रोक दिया जाना चाहिए। CJI ने कहा कि यदि प्रतिबंध लगाया जाता है, तो लड़की अपने माता-पिता के पास लौटने के लिए मजबूर हो जाएगी, जो वह नहीं करना चाहती। एसजी ने कहा कि इसी तरह के आवेदन बार-बार जमा किए जाएंगे। एसजी के अनुसार, ऐसी शादियां मौजूदा आपराधिक कानून और POCSO अधिनियम के तहत अवैध होंगी।

CJI ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी को नोटिस दिया जाए। उसके माता-पिता की इच्छा थी कि वह अपने मामा से शादी करे। क्या होगा यदि वह उसी क्षण अपने माता-पिता के पास लौट आए जब हम पहुँचे? इस मामले में नियुक्त किए गए राजशेखर राव को इस मामले में मदद करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के फैसले को किसी अन्य लंबित मामले में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

- Advertisement -

सम्बंधित ख़बरें

- Advertisment -

लेटेस्ट