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Delhi HC हस्तक्षेप का कोई उद्देश्य नहीं है और अग्निवीर की भर्ती योजना में कोई बदलाव नहीं होगा।

Agniveer

Agniveer : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में इस योजना को उपयुक्त पाया, जिससे केंद्र सरकार को काफी राहत मिली। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अग्निपथ योजना पर सुनवाई की और पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया।

युवा व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में भर्ती करने के लिए पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का कई राज्यों में विरोध हुआ और कुछ जगहों पर विरोध और आगजनी की घटनाएं भी हुईं। योजना की वैधता को चुनौती देने के लिए कई व्यक्तियों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। अग्निपथ योजना के तहत, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 25 प्रतिशत नियुक्तियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी अग्निपथ योजना का सफलतापूर्वक बचाव किया, अदालत ने योजना की वैधता को बरकरार रखा। सरकार ने तर्क दिया कि बाहरी और आंतरिक खतरों से भारत के क्षेत्र की रक्षा के लिए, देश को चुस्त, युवा और तकनीकी रूप से कुशल सशस्त्र बलों की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सरकार ने तर्क दिया कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य एक युवा और अच्छी तरह से प्रशिक्षित लड़ाकू बल तैयार करना है, जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो। उच्च न्यायालय को अपने फैसले में यह निर्धारित करना था कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना उचित और कानूनी रूप से सही है या नहीं।

Delhi HC ने क्या कहा?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा, “अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” इसने फैसला सुनाया कि योजना को सशस्त्र बलों को बेहतर संसाधनों से लैस करने के लिए राष्ट्रीय हित में डिजाइन किया गया था। अदालत ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के तहत बहाली और नामांकन की याचिकाओं को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं को भर्ती की तलाश करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है।

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