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बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया ; भारत से दूसरे देशों की यात्रा कैसे करेंगी?

शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट, जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारत में प्रवेश के लिए किया था, अमान्य कर दिया गया है। नतीजतन, अब उन पर बांग्लादेश लौटने का दबाव है। आम तौर पर, बांग्लादेशी आधिकारिक या राजनयिक पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 45 दिनों तक भारत में रह सकते हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 5 अगस्त को भारत भागने के बाद, जहाँ उन्हें अपने पद से भी हटना पड़ा, वर्तमान बांग्लादेशी सरकार ने उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत में प्रवेश करने के लिए उन्होंने जिस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, वह अब अमान्य है।

नतीजतन, शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव है। हालाँकि वह अपनी पिछली आधिकारिक स्थिति के कारण बिना वीज़ा के 45 दिनों तक भारत में रह सकती हैं, लेकिन उन्हें अन्य देशों की यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

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बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ कई हत्याओं सहित 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने पहले ही गंभीर आरोप लगाए हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकती है, जहां उन्होंने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद शरण ली थी। जुलाई के मध्य से विरोध प्रदर्शनों के कारण 600 से अधिक मौतें हुई हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। शेख हसीना के संभावित प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की ओर से अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है, उन्होंने स्थिति को काल्पनिक बताया। उनके इस्तीफे के बाद, शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ले ली।

शेख़ हसीना पर 30 से ज़्यादा मुक़दमे

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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और वे कानूनी संकट का सामना कर रही हैं। हाल ही में नौ अतिरिक्त शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 30 से अधिक हो गई है। हसीना के खिलाफ आरोपों में 26 हत्या के मामले, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार से संबंधित चार मामले और अपहरण का एक मामला शामिल है। शिकायतों में हसीना और 23 अन्य लोगों पर 5 मई, 2013 को मोतीझील के शापला छत्र में हिफाजत-ए-इस्लाम रैली के दौरान किए गए अपराधों का आरोप लगाया गया है। आरोपियों में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन और पुल मंत्री ओबैद-उल-कादर
  • पूर्व मंत्री राशिद खान मेनन
  • ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शेख फजले नूर तपोश
  • प्रधानमंत्री सलमान एफ. रहमान के पूर्व सलाहकार
  • प्रधानमंत्री के पूर्व सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी
  • पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एकेएम शाहिद-उल-हक
  • ABNews24.com के संपादक सुभाष सिंह रॉय
  • पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद
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