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इमरान खान को एक अच्छी खबर मिली, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है।

imran khan
PTI ने अपनी छवि सुधारने के लिए पिछले साल एक अमेरिकी कंपनी से गठजोड़ किया था, इसलिए यह पहली बार नहीं है कि इमरान खान की पार्टी ने किसी कंपनी की मदद मांगी है.

लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने और श्रीनगर हाईवे जाम करने के मामले में जमानत दे दी है. समर्थकों के अपने बड़े काफिले के कारण कई नोटिस मिलने और कई बाधाओं का सामना करने के बाद इमरान खान अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने सुनवाई शाम 7:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, और अदालत कक्ष तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश करते ही इमरान ख़ान का जोरदार नारों और फूलों से स्वागत किया गया। इमरान खान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में जमा हुए थे। जमानत देने के अदालत के फैसले को पूर्व प्रधान मंत्री और उनके समर्थकों के लिए राहत के रूप में देखा जाता है.

इमरान खान के पास शाम 5 बजे तक का समय था। अदालत में आने के लिए।

लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को शाम 5 बजे की समय सीमा के बाद अदालत में पेश होने के लिए कुछ अतिरिक्त मिनट दिए। वकीलों को चेतावनी दी गई थी कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री निर्धारित समय के भीतर अदालत कक्ष में पहुंचने में विफल रहे तो न्यायाधीश चले जाएंगे।

न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के संबंध में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। पिछले हफ्ते लाहौर उच्च न्यायालय ने खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश दस्तावेजों में विसंगतियों पर चिंता जताई थी। सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, खान को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। यह फैसला पाकिस्तान में विपक्ष और सरकार के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।

क्या था इमरान खान पर आरोप?

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पकड़ने के लिए चार सदस्यीय दस्ते का गठन किया गया है। अन्य सहयोगियों के साथ, पूर्व प्रधान मंत्री पर विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन में विदेशी नकदी प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। इमरान की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग का मुकदमा 2014 का है।

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