Saturday, April 20, 2024

Imran Khan: आज तय होगी इमरान खान की किस्मत; अदालत सजा देगी या राहत देगी?

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद से बेदखल होने के बाद से इमरान खान को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक चुनौती में उनके खिलाफ दायर 121 मामले शामिल हैं, जिन्हें अब उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने की मांग की है। आज न्यायमूर्ति अली बकर नजफी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ मामलों को रद्द करने की इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करेगी। देश भर की विभिन्न अदालतों द्वारा जिन मामलों की सुनवाई की जा रही है, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरह के आरोप शामिल हैं। यह देखा जाना बाकी है कि लाहौर उच्च न्यायालय इमरान खान की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है और इसका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

PTI ने आरोप लगाया

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इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सरकार इमरान खान को आगामी चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग कर रही है। याचिका के मुताबिक, इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की कोशिश में उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार राजनीतिक रूप से उन्हें खत्म करने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करने या दोषी ठहराने की मांग कर रही है। याचिका के नतीजे इमरान खान के राजनीतिक भविष्य और पाकिस्तान में आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

ख़तरे में है इमरान की निजी आज़ादी – याचिका

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक पीटीआई के मौलिक अधिकारों का सरकार के कार्यों से उल्लंघन किया गया है। इमरान खान के मामलों को पीटीआई को चुप कराने और उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जो उत्पीड़न के बराबर है। यह स्पष्ट है कि इमरान खान वर्तमान सरकार के प्रमुख चुनावी प्रतिद्वंद्वी हैं, और वे उनके सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले के परिणाम पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि इसका पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

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इमरान खान और उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार ने इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में आगे कहा गया है कि इस तरह के मामले दर्ज करना अवैध है और संविधान के कई अनुच्छेदों के खिलाफ जाता है, जिसमें अनुच्छेद 4, 9, 10-ए, 15, 16, 17, 19 और 25 शामिल हैं। याचिका में अदालत से सभी मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इन संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में इमरान खान के खिलाफ दायर की गई।

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